बॉयफ्रेंड की धोखाधड़ी के बाद महिला ने पुलिस से लगाई गुहार, SDPO ने की शारीरिक संबंध बनाने की मांग

Spread the love

जनचेतना/भंडारा/तुषार पशीने

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पुलिस अधिकारी पर एक महिला का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने आरोप लगा है। पुलिस ने इस सिलसिले में उस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अशोक बागुल के खिलाफ शुक्रवार रात भंडारा शहर थाने में मामला दर्ज किया गया। भंडारा के पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने एसडीपीओ के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की।

क्या है मामला ?

पुलिस के अनुसार पीड़िता भंडारा जिले के लाखनी तहसील की अनुसूचित जाति की महिला है। पुलिस ने बताया कि कुछ साल पहले नागपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उसका एक युवक के साथ संबंध था और युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक हाल में युवक ने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वह अवसाद में चली गई और उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया और अपने दोस्त के साथ वह एसडीपीओ बागुल के कार्यालय में पहुंची। पुलिस के अनुसार अधिकारी बागुल ने महिला से कहा कि वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए बाद में उससे अकेले में मिले। पुलिस ने बताया कि एक जून को जब वह उससे मिली तो उसने कथित तौर पर उससे यौन संबंध बनाने की मांग की।

बागुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

पुलिस के अनुसार इसके बाद महिला ने एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया, जिसने कुछ अन्य लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक मतानी से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा एवं एसडीपीओ बागुल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने एसडीपीओ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुभाष बारसे मामले की जांच कर रहे हैं।